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अब रात में 10 बजे बाद DJ बजाया तो खैर नहीं, डीजे संचालकों को जिला और पुलिस प्रशासन ने दिये शख्त निर्देश।

उज्जैन। गुरुवार को जिला और पुलिस प्रशासन ने डीजे संचालकों की बैठक ली। नियम से अधिक आवाज में डीजे बजाने को लेकर आ रही लगातार शिकायतों को लेकर एडीएम अनुकूल जैन और Ad SP नीतेश भार्गव ने बैठक में डीजे संचालकों को डीजे बजाने को लेकर नियम बताये और उनका पालन करने के सख्त निर्देश दिये।

विवाह समारोहों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा आम जनता को अनावश्यक असुविधा से बचाने के लिए आज अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अनुकूल जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने संयुक्त रूप से एक बैठक आयोजित की,इस बैठक में क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों को बुलाया गया।

बैठक में सभी डीजे संचालकों को यह निर्देश दिया गया कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डेसिबल सीमा का सख्ती से पालन करें। अत्यधिक आवाज में डीजे बजाने से परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन में परेशानी, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा, और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को शांति प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

डीजे का संचालन रात 10 बजे के बाद बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा। डीजे का ध्वनि स्तर निर्धारित डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित सीमा है। डीजे संचालक सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों, स्कूलों और आवासीय इलाकों के आसपास विशेष ध्यान रखें और वहां ध्वनि नियंत्रण का पालन करें। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित डीजे संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें डीजे जप्त किया जाएगा एवम् जुर्माना लगाया जायेगा।

इस बैठक में मौजूद डीजे संचालकों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और निर्देशों का पालन करने की सहमति व्यक्त की।

अधिकारियों द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में डीजे संचालकों पर नजर रखें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।साथ ही, जनता से भी अपील की गई है कि वे इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत तत्काल पुलिस या प्रशासन को दें।

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